केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने कल एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीएसटीआर-4 दाखिल करने में देरी के लिए एक मई से 30 जून, 2022 तक लेट फीस नहीं लगाई जाएगी. कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स द्वारा जीएसटीआर-4 हर वर्ष दाखिल किया जाता है.
सरकार ने कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड छोटे टैक्सपेयर्स द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीएसटी रिटर्न भरने में देरी के लिए जून तक दो महीने के लिए लेट फीस माफ कर दी है.
जीएसटी के नियमों के मुताबिक जीएसटीआर-4 देर से जमा करने में प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से लेट फीस लगाई जाती है. जहां देय टैक्स की कुल राशि शून्य है, वहां अधिकतम 500 रुपये विलंब शुल्क या लेट फीस के रूप में लगाया जा सकता है. अन्य मामलों में 2,000 रुपये तक विलंब शुल्क लगाया जा सकता है.