आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने आदेश पारित किया और मामले को 26 मई के लिए स्थगित कर दिया। ऐसे में अब अदालत 26 मई सजा पर दलीलें सुनेगी। इसके बाद अदालत चौटाला के खिलाफ सजा सुनाएगी।
इस मामले में सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को चौटाला के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल किया था. उन्हें 1993 से 2006 के बीच आय से अधिक 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था |