मुंबई की अदालत सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना के संबंध में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा द्वारा दायर जमानत याचिका पर अपना आदेश सुनाएगी आज दोपहर करीब 2.45 बजे कोर्ट का आदेश आने की उम्मीद है।
30 अप्रैल को सत्र अदालत ने नवनीत राणा और उनके पति की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान दोनों की ओर से पेश हुए वकील रिजवान मर्चेंट और अबाद पोंडा ने दलील दी कि उनका नफरत फैलाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि, राज्य सरकार के वकील ने यह कहते हुए जमानत याचिका का विरोध किया था कि गिरफ्तारी उचित और जरूरी है।
इससे पहले नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र में जेल में अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया था। जब उन्होंने मुख्यमंत्री के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने की अपनी योजना छोड़ दी थी। उन्हें देशद्रोह के आरोपों और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के साथ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और नवनीत कौर भायखला जेल में है जबकि उनका पति फिलहाल तलोजा जेल में बंद है।