दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को फिर से अनिवार्य करने का फैसला किया। इसने कोविड -19 स्थिति में गिरावट को देखते हुए मास्क नियम के उल्लंघन के लिए 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। एलजी अनिल बैजल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने डीडीएमए की समीक्षा बैठक के दौरान निर्णय लिए।
बैठक में मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि डीडीएमए ने मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के पालन में स्कूलों, बाजारों और अन्य आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति देने का फैसला किया हैअधिकारियों ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मेट्रो स्टेशनों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर परीक्षण करने का भी निर्णय लिया है। अधिकारी ने कहा कि सामाजिक दूरी बनाए रखने और कोविड -19 प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए बाजारों और अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर अभियान चलाया जाएगा।
आगे स्थिति पर कड़ी नजर रखने के लिए एक निर्णय लिया गया है क्योंकि -19 के बी.1.10 और बी.1.12 वेरिएंट को अधिक फैलने वाला कहा जाता है। अस्पताल में भर्ती होने की प्रवृत्ति पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी और सभी आरटी-पीसीआर पॉजिटिव लोगो की जीनोम अनुक्रमण किया जायगा ,अधिकारी ने कहा। संबंधित विभागों को शादी के कार्यक्रमों और प्रदर्शनों जैसे सामाजिक समारोहों पर नजर रखने के लिए कहा गया है।