नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेबी को अडानी समूह के खिलाफ आरोपों से संबंधित दो लंबित मामलों की जांच तीन महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया।यह मानते हुए कि वह सेबी की जांच की शक्ति को विनियमित नहीं कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ आरोपों से संबंधित 24 में से 22 मामलों में अपनी जांच पूरी कर ली है।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि मामले के तथ्य इस बात की गारंटी नहीं देते कि मामले की जांच किसी विशेष जांच दल (एसआईटी) या अन्य जांच एजेंसी को सौंपी जाए।शीर्ष अदालत ने भारतीय कॉर्पोरेट दिग्गज द्वारा स्टॉक मूल्य में हेरफेर के आरोपों पर अदानी-हिंडनबर्ग विवाद पर याचिकाओं के एक बैच पर अपना फैसला सुनाया।

